ओडिशा में अब करना होगा 10 घंटे काम, महिलाओं को मिलेगा नाइट शिफ्ट का ऑप्शन

ओडिशा में अब करना होगा 10 घंटे काम, महिलाओं को मिलेगा नाइट शिफ्ट का ऑप्शन



देश के कामकाजी माहौल में बड़ा बदलाव आने वाला है. ओडिशा राज्य सरकार ने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों में अधिकतम दैनिक कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने का निर्णय लिया. इसके साथ ही महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी और श्रमिकों के लिए ओवरटाइम वेतन बढ़ाया जाएगा. यह बदलाव शायद देश में किसी भी राज्य में पहली बार किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण मझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैक्ट्रियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई. इन संशोधनों का मकसद उत्पादकता बढ़ाना, व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दैनिक अधिकतम काम का समय 10 घंटे होगा, लेकिन सप्ताह में कुल 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जा सकेगा. ये नियम सभी उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे.

महिलाओं के लिए नए अवसर

फैक्टरीज एक्ट में संशोधन के बाद महिलाओं को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, यह केवल उनके लिखित सहमति पर ही संभव होगा. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और अन्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का ध्यान रखा जाएगा.

राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से काम के कुल समय को ब्रेक के बिना 6 घंटे तक बढ़ा सकती है. अगर 12 घंटे तक का शिफ्ट समय हो तो बीच में ब्रेक अनिवार्य होगा. इस तरह कुल काम का समय ब्रेक के साथ 13 घंटे से ज्यादा नहीं होगा. सप्ताह में ओवरटाइम सहित कुल काम का समय 60 घंटे से अधिक नहीं होगा.

ओवरटाइम वेतन में वृद्धि

ओवरटाइम पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब साधारण वेतन का दोगुना भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा किसी भी वित्तीय वर्ष में तिमाही के आधार पर ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है.

दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सुविधाएं

ये संशोधन उन सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. अब व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के पास विकल्प होगा कि वे 24×7 और 365 दिन खुला रह सकें.

क्या होगा फायदा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से छोटे व्यवसायों पर कानूनी बोझ कम होगा और उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, कर्मचारियों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि अब अधिक ओवरटाइम करने का अवसर मिलेगा.

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